(अवैस उस्मानी)-Delhi High Court- दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार आप पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बढ़ा झटका लगा है। शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खरिज करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा निचली अदालत के संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले में कोई कमी नहीं नज़र आती है। शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दखिल की थी। ….Delhi High Court
संजय सिंह की ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की स्वर्ण कांता की पीठ ने खारिज करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जांच प्रारंभिक स्तर पर है,अभी हस्तक्षेप की जररूत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन आपराधिक मामले में उन्हें किसी अन्य आरोपी के बराबर ही रखा जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का अधिकार है, उसके बाद भी यह अधिकार किसी अपराध की जांच करने के राज्य के अधिकार के बीच में नहीं आ सकता है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, इस पर राजनीतिक मंशा थोपने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा कुछ अदालत के सामने पेश नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का बयान दबाव में लिया गया था या कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था। ED ने संजय सिंह के याचिका का विरोध किया था।
ED ने कहा कि संजय सिंह के कोई मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है। संजय सिंह पर सीधे तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है। वहीं संजय सिंह के वकील ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता है। संजय सिंह के वकील ने कहा था अगर जांच एजेंसी को ऐसी छूट दी जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।।संजय सिंह के वकील ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण थी। संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था।
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