पुराने वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की राहत! नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई

Delhi-NCR: Supreme Court gives relief to old vehicles! There will be no punitive action

Delhi-NCR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी की आज 12 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाह नों के मालिकों पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी।  Delhi-NCR

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मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने ये आदेश तब पारित किया जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश देने पर विचार करने का आग्रह किया।    Delhi-NCR

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पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि इस आधार पर मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए कि डीजल वाहन 10 साल पुराने हैं और पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हैं। दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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