अमन पांडेय : एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्यवाई कर दी गई है। डीजीसीए नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके अलावा पायलट इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पायलट पर यह कार्यवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों ते तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर की है । इसके अलावा पायलट इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
पायलट पर यह कार्यवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCAके नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विपल रहने पर की है। इसके अलावा एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में निदेशक पर तीन लाख रुपए का फाइन लगाया है। मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते एक्शन क्यों ना लिया जाए। आपने अपना दायित्व ठीक तरह से निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए आपको जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा। उसके आधार पर ही आगे कार्यवाई होगी।
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जानकारी के मुताबिक, घटना के 42 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका था। मुंबई का रहने वाला शंकर लगातार फरार चल रहा था। जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशनके आधार पर उसे अरेस्ट किया था पुलिस ने उसके खिलाफ 354, 294,509,510, IPCके तहत केस दर्ज किया है।
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