BRS Leader K Kavithas : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करेगा। ईडी और सीबीआई की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
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सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कही ये बात- एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि ईडी का जवाबी हलफनामा तैयार किया जा रहा है और इसे 22 अगस्त तक दाखिल कर दिया जाएगा।इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी।अदालत ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था, जिनमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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15 मार्च को के. कविता गिरफ्तार –हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि वे दिल्ली आबकरी नीति 2021-22 को बनाने और इसे लागू करने से जुड़े मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स के उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वहीं, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
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