वित्त वर्ष 2022-23 खत्म हो गया है। आज से नए वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) का आगाज हो गया है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक यह वित्त वर्ष रहेगा। इस वित्त वर्ष में कई सारे नियम बदल गए हैं। नियमों में हुए ये बदलाव आपकी जेब पर काफी असर डालेंगे। इन बदलावों में इनकम टैक्स से जुड़े बदलाव (Income Tax Rule Changes) प्रमुख हैं। आज से नए इनकम टैक्स रिजीम में नए स्लैब्स लागू हो गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स में बेसिक छूट सीमा भी 50 हजार रुपये बढ़ गई है। अब आपको 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही आज से टोल (Toll) भी महंगा हो गया है। आइए जानते हैं कि आज यानी एक अप्रैल से क्या-क्या बदल गया है।
महंगी हो गई सड़क यात्रा
आज से पूरे देश में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स (Toll Tax) बढ़ सकता है। हर वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स को रिवाइज किया जाता है। कई एक्सप्रेसवे पर टोल बढ़ने की घोषणा हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर आज से करीब 10 फीसदी टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है। इससे गाजियाबाद से मेरठ और हापुड़ जाने के लिए ज्यादा टोल चुकाना होगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। अब यहां 18 फीसदी ज्यादा टोल चुकाना होगा।
7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
एक अप्रैल यानी आज से टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई है। जिस व्यक्ति की आय इस वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक है, उसकी सारी इनकम टैक्स फ्री होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता
हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं। आज से एलपीजी सिलेंडरों के रेट में बदलाव हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर यूजर्स के लिए गैस की कीमतों में करीब 92 रुपये की कटौती की गई है। घरेलू एलपीजी गैस ग्राहकों के लिए कीमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
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सोने की जूलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
एक अप्रैल, 2023 से सोने की जूलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। अर्थात अब 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली जूलरी की बिक्री नहीं की जा सकती।
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