Gurugram News: गुरुग्राम में कई घरों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि गुरुग्राम में कई घरों और दुकानों का निर्माण अवैध रूप से किया गया है और इन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा है कि अवैध कब्जों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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बता दें, हरियाणा सरकार को 19 अप्रैल तक उच्च न्यायालय में कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। डीएलएफ फेज-तीन की आरडब्ल्यूए ने नियमों के उल्लंघन की शिकायत की थी, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। DLF फेज-तीन में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है, जिसमें कई मकान छह से सात मंजिल के बन गए हैं। स्थानीय निवासियों का असंतोष बढ़ गया क्योंकि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
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इसके बाद गत 8 जनवरी को DLF फेज-5 में DLF प्रबंधन और मकान मालिकों के बीच विवाद हुआ। नियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रबंधन ने इन मकानों का पानी और सीवर कनेक्शन काट दिया। इस पर एडवोकेट सतपाल यादव ने कहा कि नियमों का पालन करने वालों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। डीटीपीई कार्यालय से कारण बताओ नोटिस पर जिला अदालत ने 172 घरों पर कार्रवाई रोक दी। अब हाईकोर्ट ने मामले को दो महीने में निपटारा करने की आदेश दिया। इस आदेश के बाद, गुरुग्राम में कई घरों और दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है, और अवैध कब्जों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश गुरुग्राम में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।