पुलिस विभाग की छुट्टी पर रोक, डीजीपी ने जारी किया आदेश

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Haryana: हफ्ते भर काम करने के बाद सभी को वीकेंड का इंतजार रहता है। ताकी छुट्टी मिले और वो आराम से घर पर परिवार या दोस्तों के साथ इंजॉय करें। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि अब आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ इसकी तरह का आदेश हरियाणा पुलिस विभाग को दिया गया है। आदेश में ये कहा गया है कि 31 जुलाई तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी।

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दरअसल, हरियाणा के जिलों में तैनात आईपीएस और पर्यवेक्षण अधिकारी लगातार पुलिस मुख्यालय को छुट्टी की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद से राज्य पुलिस ने अधिकारियों से कहा है कि 31 जुलाई तक आपात स्थिति को छोड़कर छुट्टी नहीं लेंगे क्योंकि 1 जुलाई से केंद्र के तीन नए कानून राज्य में लागू होंगे।

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बता दें, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने वाले राज्य पुलिस प्रमुख डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को छुट्टी पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो औपनिवेशिक काल के तीन नए आपराधिक कानूनों को बनाया गया है। 1 जुलाई से देश भर में ये कानून लागू होंगे।

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