सोना तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक टली

Ranya Rao's Bail Plea:

Ranya Rao’s Bail Plea: सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सीसीएच 64वीं अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को अगली सुनवाई से पहले अपनी आपत्तियां दाखिल करने का आदेश दिया। आपत्तियां दाखिल होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।इससे पहले आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते राव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया गया था।

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इससे संबंधित घटनाक्रम में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डीआरआई को चल रही जांच के सिलसिले में राव के पति जतिन विजयकुमार हुक्केरी को गिरफ्तार करने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है।इस बीच मामले के दूसरे आरोपी होटल व्यवसायी तरुण राजू को जांच जारी रहने तक 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।अधिकारियों का आरोप है कि राजू ने भारत के भीतर सोने के ले जाने और उसे खपाने का प्रबंधन करके तस्करी में मदद की।

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कर्नाटक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या फिलहाल परप्पना अग्रहारा जेल में बंद है।अधिकारियों ने उसके पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की 14.2 किलोग्राम विदेशी सोने की छड़ें जब्त की थीं, जिसके बाद उसे तीन मार्च को बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।उसकी गिरफ्तारी के बाद आवास पर की गई छापेमारी में 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई। जांचकर्ताओं को संदेह है कि वो एक बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी।राव और राजू दोनों पर सीमा शुल्क अधिनियम और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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