(अवैस उस्मानी): दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टली। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। ED के जवाब पर दलील रखने के लिए सिसोदिया के वकील ने समय मांगा। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। मनीष सिसोदिया के वकील ने ED के जवाब पर दलील रखने के लिए समय मांगा। जिसके बाद राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। ED ने मनीष सिसोदिया को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
Read also: श्रद्धा हत्याकांड: आफ़ताब ने तीसरी बार वकील बदला, श्रद्धा के पिता ने फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ED ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ED ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने बड़े पैमाने पर फोन को नष्ट करना अपराध की छिपाने की मंशा दर्शाता है। ED ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के सबूत को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल साक्ष्य को नष्ट किया गया। ED ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन में तब बदलाव हुआ जब साउथ साउथ ग्रुप दिल्ली में था, ED ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति के सिम कार्ड और हैंडसेट का उपयोग करने से सबूत नष्ट करने की सुविचारित योजना का पता चलता है।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter. Total Tv App
