Income Tax Bill: संसद ने मंगलवार यानी की आज 12 अगस्त को नया आयकर विधेयक पारित कर दिया और राज्यसभा ने इसे लोकसभा को वापस भेज दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो धन विधेयक – आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 – पेश किए। Income Tax Bill
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राज्यसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को निचले सदन को वापस भेज दिया। आयकर विधेयक, आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। नए आयकर कानून को लाने के कारणों की व्याख्या करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के कुछ हिस्से पुराने हो गए हैं, इसलिए एक नए कानून की जरूरत थी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नए आयकर कानून का मकसद भाषा को सरल बनाना है और इसमें कोई नई दर नहीं जोड़ी गई है। Income Tax Bill
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सीतारमण ने आयकर कानून जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लेने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में भी, जैसा उन्होंने सोमवार को लोकसभा में किया था। सदन का वाकआउट किया। उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों ने कार्य मंत्रणा समिति में आयकर विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे की बहस पर सहमति जताई थी। उन्होंने संसद की प्रवर समिति का भी आभार जताया, जिसने विधेयक की समीक्षा की। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने में कुल 75,000 घंटे लगे हैं।