Janakpuri Accident: द्वारका कोर्ट ने जनकपुरी बाइक सवार मौत मामले में दिल्ली पुलिस से अब तक की जांच पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यह स्पष्ट किया जाए कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू थे या बंद, फुटेज उपलब्ध है या नहीं और जांच किस चरण में पहुंच चुकी है। अगली सुनवाई में पुलिस को सभी तथ्यों के साथ अपना जवाब दाखिल करना होगा। Janakpuri Accident:
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इसी मामले में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर कमल की मौत से जुड़े ठेकेदारों को फिलहाल कानूनी राहत मिली है। द्वारका कोर्ट ने केके स्पन इंडिया लिमिटेड के दो निदेशकों और ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और काविश गुप्ता को 18 फरवरी तक अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के अमल पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। अदालत ने जमानत देते हुए सख्त शर्तें लगाई हैं, जिनके तहत दोनों आरोपियों को जांच में शामिल होना अनिवार्य होगा।Janakpuri Accident:
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपी बुधवार को ही जांच अधिकारी के सामने पेश हों और जांच में पूरा सहयोग करें। इसके अलावा अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि आरोपी किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ करेंगे। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। जनकपुरी बाइक सवार मौत मामले में जहां एक ओर अदालत ने पुलिस जांच पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों को मिली अंतरिम राहत के साथ कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही या रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।Janakpuri Accident:
