जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव,राबड़ी देवी, मीसा भारती को मिली जमानत

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(आवैस उस्मानी):ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में बिहार कर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत अन्य 14 लोगों को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दिया। लालू प्रसाद यादव मामले में वील चेयर पर कोर्ट में पेश हुए, लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी, और मीसा भारती भी कोर्ट के समन पर हाज़िर हुई। CBI की तरफ से मामले में किसी आरोपी की ज़मानत का विरोध नहीं किया गया।
ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में स्पेशल CBI जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पूछा कि क्या मामले में आरोपियों ने ज़मानत दाखिल किया। कोर्ट को बताया गया कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों ने जमानत दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान दौरान CBI ने कहा कि किसी आरोपी की जमानत का विरोध नहीं कर रही है। जिसके बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 50 हज़ार के निजी मुचलके और 50 हज़ार की श्योरिटी पर ज़मानत दे दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट मामले में CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। 27 फरवरी को कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को समन जारी किया था। CBI ने चार्जशीट में कहा कि रेलवे में नियुक्तियों की प्रक्रिया का उल्लंघन किया। उम्मीदवारों की नियमित नियुक्तियां की गईं। CBI ने चार्जशीट में कहा कि केंद्रीय रेलवे में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। सीबीआई ने कहा मामले में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के नाम पर ज़मीन मिली। CBI ने कहा नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों ने सीधे या अपने निकटतम रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को बाजार दरों की 1/4th से 1/5 तक ज़्यादा रियायती दरों पर ज़मीन बेची। सीबीआइ ने चार्जशीट में कहा कि लालू यादव ने रेलमंत्री रहते हुए रेल अधिकारियों को प्रभावित कर  जमीन के मालिकों और उनके परिवार के सदस्यों को गैरकानूनी तरीके से नौकरी दी
ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले CBI ने चार्जशीट में कहा कि उम्मीदवारो को पहले सब्स्टीट्यूट के रूप में नियुक्त किया गया और फिर उनको नियमित किया गया, इस नियुक्ति के एवज में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मिषा भारती के नाम से सर्किल दर और बाजार दर से भी कम दर पर ज़मीन दी गई। CBI ने आरोप पत्र में कहा लालू यादव अपनी पत्नी, बेटी और कुछ रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली जमीन के  हासिल करने की आपराधिक साजिश रची थी। CBI ने कहा मामले में जांच अभी जारी है।

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