जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत

Land for Job Scam Case:

Land for Job Scam Case: दिल्ली की अदालत ने सोमवार को आरजेडी चीफ और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए कहा कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था।जज ने आरोपितों के खिलाफ सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था।

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ईडी ने छह अगस्त को कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दायर की गई थी।ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बेस पर केस दर्ज किया।ये मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान, मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन में की गई ग्रुप-डी भर्तियों से जुड़ा है।

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 एक-एक लाख के मुचलके पर मिली राहत- दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जमानत दे दी।स्पेशल जज विशाल गोगने ने लालू परिवार को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी।वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि एक लाख रुपये के जमानती बॉन्ड और दूसरी शर्तों पर जमानत दी गई है।

लालू प्रसाद यादव पर लगे ये आरोप-  कोर्ट के समन पर लालू परिवार अदालत में पेश हुआ।ईडी ने सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है।ईडी ने कहा कि ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की भर्ती से जुड़ा है। ये भर्तियां 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में आरजेडी ने उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन गिफ्ट में या ट्रांसफर करके हासिल की थी।

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