GST रिटर्न और Income टैक्‍स रिटर्न जमा करने की नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तय

केंद्र सरकार ने एक बार फिर जीएसटी रिटर्न और इंकम टैक्‍स रिटर्न जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तय की गई है जबकि इससे पहले ये डेडलाइन FORM GSTR-9C में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 अक्टूबर थी।

 

GSTR-9 और GSTR-9A, 2018-19 के लिए करदाताओं के लिए वैकल्पिक है, जिनका कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये से कम था। 2018-19 के लिए FORM 9C में सुलह बयान की फाइलिंग भी करदाताओं के लिए 5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार के लिए वैकल्पिक है।

 

सरकार को जमीनी स्‍तर पर 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न और सुलह बयान दर्ज करने के लिए नियत तारीख का विस्तार करने की जरूरत के बारे में कई आवेदन मिले थे कि COVID-19 महामारी संबंधी लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण, व्यवसायों का सामान्य संचालन देश के कई हिस्सों में अभी भी संभव नहीं है।

 

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