LG ने कमिश्नर को दी ये खास पावर,हो सकती है राजधानी सुरक्षित

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दिल्ली के एलजी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। यह 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। उपराज्यपाल के इस फैसले दिल्ली पुलिस अब और भी शक्तिशाली हो गई है। बता दें दिल्ली के उपराजयपाल ने गजट में एलान किया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार होगा।हालांकि तारीख सुनिश्चित की गई है कि ये कब से लब तक लागू रहेगा।

जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गजट को लेकर संतुष्टि जताई है कि राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है। राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर ये आवश्यक है। अब से दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है।

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एक तरफ चुनावी दौर चल रहा है जिसे लेकर भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि LG का ये फैसला उन नेताओं पर नकील कसने के लिए है जो अपनी सीमा पार कर देते है। कई ऐसे फैसले लेते है जिनसे जनमानस को भी हानि होती है। जनमत जुटाने की होड़ में ऐसे एक्शन लिए जाते है जो कानून के खिलाफ भी होते हैं। यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।      Hindi khabar today

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