(अजय पाल)Cash For Query Case: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया। महुआ मोइत्रा को कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर सरकारी बंगला खाली करना होगा। बता दें कि रुपये लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गयी थी ।उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने के लिए आचार समिति ने रिपोर्ट में सिफारिश की थी। इसके बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है।
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लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर कैश फॉर- क्वेरी आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को निचले सदन सदन से निष्कासित करने की घोषणा की।
महुआ ने दायर की याचिका – तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया।
जानें क्या था मामला ?- आपको बता दें कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी-पासवर्ड दिए।टीएमसी नेता की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया ।एथिक्स कमेटी ने ये पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी-पासवर्ड देने के बदले में हीरानंदानी के जरिए कैश और गिफ्ट्स भी मिले.इन बातों को ध्यान में रखते हुए एथिक्स कमेटी ने महुआ की संसद की सदस्यता रद्द कर दी.
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