Misleading Ads On Medicines: सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने में ‘विफलता’ पर दिल्ली, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों को फटकार लगाई है और उनके मुख्य सचिवों को तलब किया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सोमवार को कहा कि उसके आदेशों का शायद ही कोई कार्यान्वयन हो रहा है।
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पीठ ने मुख्य सचिवों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि ये राज्य अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात और जम्मू-कश्मीर को नियम 170 के प्रवर्तन पर प्रतिक्रिया सहित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
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भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसते हुए शीर्ष अदालत ने 7 मई, 2024 को निर्देश दिया कि किसी विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 की तर्ज पर विज्ञापनदाताओं से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए।
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