Mutual Funds: SEBI ने म्यूचुअल फंड के लिए एक दिन की उधारी को लेकर जारी किए दिशानिर्देश

Mutual Funds: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से एक दिन की उधारी लेने की व्यवस्था के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।इस व्यवस्था के तहत म्यूचुअल फंड योजनाएं चलाने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के निदेशक मंडल के साथ ही ट्रस्टी बोर्ड को भी एक दिन की उधारी सुविधाओं के उपयोग को नियंत्रित करने वाली नीति को मंजूरी देनी होगी।Mutual Funds: 

Read Also: Crime News: बदायूं पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डिप्‍टी जनरल मैनेजर और एजीएम की हत्‍या का आरोपी गिरफ्तार

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र में कहा कि एएमसी इस अनुमोदित नीति को अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेंगी।सेबी ने कहा कि एक दिन के लिए ली गई उधारी का इस्तेमाल केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इनमें यूनिट की पुनर्खरीद या भुगतान, ब्याज का भुगतान या यूनिटधारकों को पूंजी निकासी का भुगतान शामिल है। Mutual Funds: 

Read Also: Parliament: LPG किल्लत- सांसदों के निलंबन पर संसद में हंगामा- सदन में बना रहा गतिरोध

नियामक ने यह भी शर्त रखी कि उधारी की राशि उसी दिन मिलने वाली तयशुदा प्राप्तियों से अधिक नहीं हो सकती है।एक दिन की उधारी के लिए पात्र प्राप्तियों में ट्रेप्स, रिवर्स रेपो लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि, इन प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान और इनकी बिक्री से प्राप्त आय शामिल हैं। सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंडों के लिए एक दिन की उधारी की ये शर्तें एक अप्रैल, 2026 से लागू होंगी।Mutual Funds: 

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *