इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में रणवीर इलाहाबादिया को मिली फौरी राहत, SC ने दिया पासपोर्ट लौटाने …

Ranveer Allahabadia: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी, ताकि वो काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकें।जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम और महाराष्ट्र सरकारों की ओर से उनके खिलाफ जांच पूरी होने की बात कहने के बाद शर्तों में ढील दी।पीठ ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा कि वो अपना पासपोर्ट लेने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें।शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वो अगली सुनवाई पर उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ लाने की उनकी प्रार्थना पर विचार करेगी।

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18 फरवरी को शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को यूट्यूब शो के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से बचाया था और उन्हें ठाणे के पुलिस स्टेशन नोडल साइबर पुलिस के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।शीर्ष अदालत ने तीन मार्च को रणवीर इलाहाबादिया को “नैतिकता और शालीनता” बनाए रखने और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाने की शर्त पर अपना पॉडकास्ट “द रणवीर शो” फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी।

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बीयरबाइसेप्स के नाम से मशहूर रणवीर इलाहाबादिया पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो “इंडियाज गॉट लैटेंट” में माता-पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज किया गया था।शीर्ष अदालत ने शुरू में रणवीर इलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट के किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने से रोक दिया था।18 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था और उनकी टिप्पणियों को “अश्लील” कहा था। कोर्ट ने कहा था कि “गंदा दिमाग” समाज को शर्मसार करता है।

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