हरियाणा सीमा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों के धरने के कारण बंद हाईवे को खुलवाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मानवीय मुद्दा है लेकिन हमें हाई कोर्ट पर भरोसा करना होगा। हमारे पास बेहतरीन संवैधानिक मशीनरी है। याचिकाकर्ता नागरिकों के विरोध के अधिकार और नागरिकों के बेरोकटोक आवाजाही के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट जाएं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सोनीपत के निवासी हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट पूरी तरह सक्षम है। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप इस मामले में और पब्लिसिटी जोड़ने क्यों आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि स्थानीय नागरिकों, बीमार और जरूरतमंदों को हो रही दिक्कत पर हाईकोर्ट के पास जाएं। हाईकोर्ट ऐसे मामलों को पहले सुनने और विधि अनुसार निपटाने के लिए सक्षम है।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हम शांतिपूर्वक धरने के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन सिंघु बॉर्डर पर दोनों तरफ की सड़क बंद है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच हरियाणा के सोनीपत के लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में लोगों ने दिल्ली– हरियाणा सिंघु बॉर्डर पर किसानों के धरने के कारण सड़क के बंद होने का मुद्दा उठाया है। याचिका में कहा गया है कि कई महीनों से हाइवे बंद होने की से लोगों को परेशानी हो रही है।
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