(अवैस उस्मानी): मनी लांड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे विभिन्न आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को एक साल के भीतर तय करने और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए हर ज़िले में विशेष कोर्ट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा हमें सभी चीजों का माइक्रो मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए? Supreme Court Of India
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट ने कहा कि हर जिले में अगर ऐसी अदालतें बनाई जाती हैं तो अन्य अदालतों के काम पर बोझ पड़ेगा। जस्टिस भट ने पूछा कि PMLA के तहत चार्जशीट दाखिल होने में कितना समय लगता है इसके बारे में बताएं? मुख्य न्यायधीश यूयू ललित ने याचिकाकर्ता से पूछा कि हमें कोई ऐसा मामला बताए जिसका मामला सनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जांच एजेंसी मामले की जांच करने में लंबा समय लगता है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले पर बेहतर तरीके से तैयार याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया।
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याचिका में कहा गया था कि लंबे समय से लंबित और अप्रभावी भ्रष्टाचार रोधी कानूनों के कारण, आजादी के 73 साल बाद और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 70 साल बाद भी, देश का कोई भी जिला काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, रिश्वतखोरी, धनशोधन, कर चोरी और इसी प्रकार के अन्य आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों से मुक्त नहीं है।
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