नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): दिल्ली की तमाम जिला अदालतों में रविवार को ई-लोक अदालत लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली में ई- लोक अदालत की शुरुआत की गई है और रविवार को लगाई जाने वाली ये दूसरी ई लोक अदालत है। इससे पहले इसी साल अगस्त महीने में ई लोक अदालत की शुरुआत की गई थी।
राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 20 सितंबर यानी रविवार को लोक अदालत लगाई जाएगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण फिजिकल सुनवाई तमाम अदालतों में नहीं हो रही है, इसी कारण दिल्ली में ई लोक अदालत लगाई जा रही हैं। रविवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में लगने वाली ये दूसरी लोक अदालत है।
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इससे पहले इसी साल 8 अगस्त को दिल्ली में पहली बार ई लोक अदालत लगाई गई थी। रविवार को लगने वाली लोक अदालत में आपराधिक, लेबर विवाद और आईपीसी की धारा 188 के तहत मामलों का निबटारा किया जाएगा। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इन मामलों से संबंधित लोगों को DSLSA की वेबसाइट और फोन के जरिए मदद लिए जाने के लिए कहा ई-लोक अदालतहै।
क्या है ई-लोक अदालत ?
आपको बता दें की लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। लोक अदालत में सभी पक्षों की आपसी सहमति ही केवल केसों के निपटारे का आधार होती है। इस प्रकार का निपटारा गैर कानूनी एवं लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
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