Shambhu Border: शंभू बॉर्डर पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह के भीतर आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्णय दिया कि हाईवे में पार्किंग की जगह नहीं है। हरियाणा सरकार हाईवे की एक लेन को एंबुलेंस, स्कूल बसें, इमरजेंसी सेवाओं और आने-जाने वाले स्थानीय लोगों के लिए खोल सकती है। इससे जन जीवन सरल हो जाएगा। साथ ही कोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और अंबाला और पटियाला के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह में मिलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि मामला लंबित है। किसानों को भी अलग-थलग और किनारे नहीं रहना चाहिए।
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हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा HC के आदेशों को चुनौती दी है। सरकार की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को पंजाब और हरियाणा सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम भेजे हैं। ये कमेटी के सदस्य केंद्र सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करेंगे। राज्य सरकार ने सुझाए गए नामों पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है।
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आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर को बंद करने का आदेश दिया था। 2024 से किसान फसलों के MSP की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया था।
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