Stray Dogs: दिल्ली-NCR से आवारा कुत्तों को हटाने के SC के आदेश पर स्थानीय लोग खुश, पशु प्रेमी नाराज

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Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को आश्रय स्थलों में सुरक्षित भेजने के आदेश दिए हैं। इस फैसले का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है और राहत की सांस ली है।दिल्ली के स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके मोहल्लों और सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है, कुत्ते अक्सर बाइक सवारों का पीछा करते हैं और हादसों का कारण बनते हैं.Stray Dogs

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लोगों ने आवारा कुत्तों Stray Dogs को आश्रय गृहों में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कुछ लोगों ने नए आश्रय स्थल बनाने के लिए भूमि या संसाधनों की कमी की चिंताओं को खारिज किया है।हालांकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस आदेश पर नाराजगी जताई है और इसे अमानवीय और लागू न करने योग्य बताया है। उनके मुताबिक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में इस आदेश के अनुसार कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने की क्षमता नहीं है।कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मौजूदा पशु आश्रयों में कुत्तों की उचित देखभाल के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.Stray Dogs

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के नगर निगमों को सभी आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का आदेश दिया।अदालत ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के कारण खासकर बच्चों के लिए हालात को “बेहद गंभीर” बताया।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बाधा डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी और कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप से अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों को छह से आठ हफ्तों के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के आश्रय स्थल बनाने का काम शुरू करने का आदेश भी दिया है.Stray Dogs

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