पीएम केयर्स फंड के पैसे को NDRF में ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में पीएम केयर्स फंड में जमा किए गए पैसों को लेकर लगातार सियासत जारी थी। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पैसे को राषट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया है।


कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की कोई आवश्यकता नहीं है।

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आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। वहीं सरकार ने उसमें जमा पैसों से देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, एन-95 मास्क बांटे। साथ ही लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के खाने के लिए भी पैसे दिए गए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे।

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