Supreme Court: दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज और लिखावट के नमूने इकट्ठा करने की अनुमति दे दी है। एक सूत्र ने ये जानकारी दी। Supreme Court
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एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 28 अप्रैल को राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। उन्होंने एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर 30 अप्रैल को आदेश पारित किया। 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है।
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राणा एक अमेरिकी नागरिक है और चार अप्रैल को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करके भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। लगभग 60 घंटे तक जारी रहे इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।