सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, MP कांग्रेस अध्यक्ष ने दी ये प्रतिक्रिया

Jitu Patwari on Bulldozer: 

Jitu Patwari on Bulldozer:  मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के ‘बुलडोजर न्याय’ पर रोक लगाने के कदम का स्वागत किया।पटवारी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी की सोच, उसकी सरकार, उसके मंत्री, उसके विधायक, उसका प्रशासन खुद जज और अदालत बन गए थे, उस पर रोक है। ये तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का उस विचार पर, विध्वंस की सोच का और घृणा की राजनीति का।”

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसकी अनुमति के बिना एक अक्टूबर तक आरोपितों की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा क्योंकि इस तरह का एक्शन संविधान के “नियमों” के खिलाफ है।जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने साफ किया कि उसका ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या सार्वजनिक जगहों जैसे जगहों पर किए गए अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा।

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संविधान के मूल्यों के खिलाफ –सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को उसकी इजाजत के बिना आपराधिक मामलों में आरोपितों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।

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