उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का विषय संवैधानिक रूप से संसद के अधीन

राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव को पद से हटाने के संबंध में मिले महाभियोग की जानकारी दी है।

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सदन में अपने बयान में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी देते हुए कहा है कि- माननीय सदस्यगण, मुझे 13 दिसंबर 2024 को प्राप्त एक अदिनांकित नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्यसभा के 55 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इस नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव को पद से हटाने की माँग की गई है।

उल्लेखित विषय पर संवैधानिक अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से राज्य सभा के अध्यक्ष के पास है और किसी परिस्थिति में संसद और माननीय राष्ट्रपति के पास होगा। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी एवं प्राप्त निविष्टियां को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि राज्यसभा के महासचिव इस सूचना को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव के साथ साझा करें।

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