Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देशों के अनुसार एक विशेष नियम लागू होने वाला है जिसके तहत एक सितंबर से विशेष सड़क सुरक्षा अभियान -‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं’ शुरू किया जाएगा जो 30 सितंबर तक चलेगा। Uttar Pradesh
Read Also: Jammu Landslide: वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे में मृतको की संख्या बढ़ी, पीएम मोदी ने जताया दुख, रेलवे ने रद्द की रेलगाड़ियां
लखनऊ में बुधवार 27 अगस्त को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा। बयान के अनुसार, इस अवधि में पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाएंगे। सरकार ने आम लोगों से इस अभियान में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है और धारा 194 डी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट संबंधी नियम के अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि इस अभियान का मकसद सजा देना नहीं बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है।
Read Also: CWG 2030: केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल खेल CWG 2030 के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दी
परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह अभियान दंड नहीं बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। यह अभियान एक से 30 सितंबर तक चलेगा। सभी नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से अपील है कि वे इसमें पूर्ण सहयोग दें। ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में’ को नियम बनाएं, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है। Uttar Pradesh