CM YOGI ON Reservation:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता।पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के कई वर्गों के ओबीसी आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर सीएम योगी ने ये बात कही।योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेेलन में कहा, “कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण ही नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है, वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए, सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़कर के ये आरक्षण दिया था, यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबददस्ती हड़प रही थीं।”
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण ही नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है, वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए, सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़कर के ये आरक्षण दिया था, यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबददस्ती हड़प रही थी और इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकता ने टीएमसी सरकार के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है।
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यह कार्य असंवैधानिक था और इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्वाभाविक रुप से बाबा साहब आंबेडकर ने भी देश के संविधान सभा में यह कहा था, बार बार कहा था। आरक्षण भारत के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण देश का संविधान कभी नहीं देता और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जो इस देश को विभाजन की ओर धकेले।”
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