(आकाश शर्मा) बिहार मनीष कश्यप (यूट्यूबर) को NSA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने में मना कर दिया । सुप्रीम कोर्ट ने मनीष के वकील से पटना हाई कोर्ट में जानें को कहा।
बिहार सरकार ने मनीष पर NSA लगाया। उन पर आरोप हैं कि उन्होने तमिलनाडु में हुऎं बिहार के मजदूर पर हमले का गलत वीडियो अपने चैंनल पर डाले हैं । सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील नें मनीष को आदतन अपराधी बताया।
सोमवार को सुनवाई के दौरान CJI ने पूछां कि FIR किस मामले को लेकर हैं। बिहार सरकार के वकील ने FIR की वजह बताई पहली FIR फेक वीडियो को लेकर , दूसरी एयरपोर्ट को लेकर हैं जो विवादित बयान हैं, तीसरी हथकड़ी मामले से हैं। इसलिऎ यह एक आदतन आपराधी हैं।
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CJI ने तमिलनाडु सरकार से पूछां बताऎ कि FIR की डिटेल क्या हैं , तमिलनाडु सरकीर की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहां कि पहली FIR बिहार में है तो सारी FIR एक साथ होनी चाहिऎं ।मनीष के वकील ने बताया कि अब मनीष अभी इस मामले में तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्त में हैं।
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