(अजय पाल) – द केरल स्टोरी मूवी पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म पर बैन लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।वहीं इस फिल्म को दिखाने वाले सिनेमाघरों में सुरक्षा दी जाए। व सिनेमाघरों पर सरकार की तरफ से कोई उचित दबाव न बनाए जाए।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढावा देने के लिए नहीं कर सकते है। नहीं तो सभी फिल्मों को लेकर ऐसी स्थिति बन सकती है। जल्द ही दर्शक बंगाल के सिनेमाघरों में इस फिल्म को देख सकेगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म पर बैन लगाया था।
बंगाल सरकार की तरफ से दी गयी सफाई
फिल्म द केरल स्टोरी पर पाबंदी लगाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया दंगे ने भडके इसके लिए फिल्म पर बैन लगाया गया था।
सीजेआई ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। तथा सुप्रीम कोर्ट फिल्म को लेकर अगली सुनवाई 18 जुलाई को करेगा।
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली टीम ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का जिम्मेदारी है । द केरल स्टोरी मूवी को फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। बता दे कि फिल्म को 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म में अभिनेत्री अदा शर्मा लीड रोल में है। फिल्म को यूपी व मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया था।
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