Amit Shah Fake Video Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के छेड़छाड़ किए गए वीडियो से जुड़े मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के वकील बुधवार को दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए।वीडियो उनके एक्स हैंडल पर साझा किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने रेड्डी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया था।रेड्डी की वकील सौम्या गुप्ता ने मीडिया को बताया कि जिस हैंडल से वीडियो शेयर किया गया वे हैंडल रेड्डी का नहीं है।
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गुप्ता ने द्वारका में आईएफएसओ कार्यालय में दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी से मुलाकात के बाद कहा, “वे खाता तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नहीं है।”पुलिस सूत्र के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 160/91 के तहत नोटिस दिया जाता है, तो वे व्यक्ति या तो आईओ के सामने उपस्थित हो सकता है या कानूनी प्रतिनिधि भेज सकता है।
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सौम्या गुप्ता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के वकील ने बताया कि आरोप है कि वीडियो (अमित शाह से छेड़छाड़ किया गया वीडियो) आईएनसी तेलंगाना ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। उस संबंध में, हमें सीआरपीसी नोटिस प्राप्त हुआ। पुलिस ने पूछा कि वीडियो किस डिवाइस से शेयर किया रेवंत रेड्डी की ओर से, एक गवाह के रूप में, मैंने उत्तर दिया कि खाता तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नहीं है,वे उस ट्विटर हैंडल को नहीं संभालते।”
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