दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से हुई गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान CM केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा है। गुरुवार और शुक्रवार को हुई दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दे दी है।
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आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने ED और सिंघवी ने CM केजरीवाल का पक्ष रखा है।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि, प्रार्थी कानून के अनुसार नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं इसकी उन्हें छूट दी जा रही है।
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गौरतलब है, दिल्ली के CM केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मई से एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके फलस्वरूप वह जेल से बाहर आकर AAP के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
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