Patanjali Products Banned: सुप्रीम कोर्ट ने योगगुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मंगलवार को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें ये बताया जाए कि उन 14 प्रोडक्टों के विज्ञापन (Patanjali Products Banned) वापस लिए गए हैं या नहीं, जिनके मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस शुरू में निलंबित किए गए थे और बाद में बहाल कर दिए गए। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।
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राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक ताजा घटनाक्रम में, सु्प्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि विवाद के मद्देनजर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की शिकायतों की जांच करने वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। उसने 17 मई को कहा कि 15 अप्रैल के आदेश पर अमल को रोक दिया गया और बाद में निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया।
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हालांकि, सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पतंजलि के 16 मई के हलफनामे का संज्ञान लिया, जिसमें कंपनी ने कहा था कि 15 अप्रैल के निलंबन आदेश के मद्देनजर उक्त 14 प्रोडक्टों की बिक्री रोक दी गई है। हलफनामे में कहा गया कि कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खातों/हैंडल से संबंधित विज्ञापन हटाने के लिए भी कदम उठाए हैं।