Shambhu Border: शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आंशिक रूप से खोलने के दिए आदेश

Shambhu Border: Shambhu Border: Supreme Court's big decision on Shambhu border, orders to open it partially

Shambhu Border: शंभू बॉर्डर पर आज सुप्रीम कोर्ट का  फैसला आ गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह के भीतर आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्णय दिया कि हाईवे में पार्किंग की जगह नहीं है। हरियाणा सरकार हाईवे की एक लेन को एंबुलेंस, स्कूल बसें, इमरजेंसी सेवाओं और आने-जाने वाले स्थानीय लोगों के लिए खोल सकती है। इससे जन जीवन सरल हो जाएगा। साथ ही कोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और अंबाला और पटियाला के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह में मिलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि मामला लंबित है। किसानों को भी अलग-थलग और किनारे नहीं रहना चाहिए।

Read Also: Hindenburg: हिंडनबर्ग के साथ मिलकर क्या कांग्रेस काम कर रही, अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट पर BJP का वार

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा HC के आदेशों को चुनौती दी है। सरकार की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को पंजाब और हरियाणा सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम भेजे हैं। ये कमेटी के सदस्य केंद्र सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करेंगे। राज्य सरकार ने सुझाए गए नामों पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है।

Read Also: Tiranga Yatra: हरियाणा में हजारों युवाओं, छात्र छात्राओं, महिलाओं और BJP कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर निकाली यात्रा

आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर को बंद करने का आदेश दिया था। 2024 से किसान फसलों के MSP की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया था।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *