K Kavitha : सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को मंगलवार को जमानत दे दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत मिलने पर कविता के वकील अनुज तिवारी ने कहा, “हम बहुत खुश हैं। अदालत हमारी सभी शर्तों को स्वीकार करने और हमें जमानत देने के लिए काफी दयालु रही है।
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15 मार्च से हिरासत में थी के. कविता – तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस से एमएलसी के कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में थी।हाई कोर्ट ने 1जुलाई को कविता की याचिका खारिज कर दिया थी।सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को राहत देते हुए दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया है।
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कविता के वकील ने दी ये प्रतिक्रिया – के. कविता के वकील अनुज तिवारी ने कहा हम बहुत खुश हैं। अदालत हमारी सभी शर्तों को स्वीकार करने और हमें जमानत देने के लिए काफी दयालु रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले से अशांति और भ्रम पैदा हुआ, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया है।”
के .कविता की बेल पर वद्दीराजू रविचंद्र ने जाहिर की खुशी- बीआरएस नेता वद्दीराजू रविचंद्र ने कहा हम बहुत खुश है। 168 दिनों के बाद हमें आखिरकार अच्छी खबर मिली है कि हमारी नेता कविता जी को जमानत मिल गई है। ये एक फर्जी मामला है। उन्होंने इस मामले में कविता को गलत तरीके से शामिल किया। हर कोई जानता है कि ये राजनैतिक प्रतिशोध है। बीआरएस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”
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