भारतीय सेना मानहानि मामला: लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मिली जमानत

भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में घिरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है जिसके 5 मिनट बाद ही कोर्ट ने उन्हें इस केस में जमानत भी दे दी है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इससे पहले कोर्ट में हुई 5 सुनवाइयों के दौरान हाजिर नहीं हुए थे।

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आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष सरेंडर किया है, क्योंकि उनके खिलाफ भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल की और कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए उनकी जमानत को मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानहानि मामले और लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश के खिलाफ उनकी चुनौती याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद आज वह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं।

उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि ये मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है। राहुल गांधी दोपहर करीब एक बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के साथ विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

गौरतलब है, सीमा सड़क संगठन (सेना में कर्नल के समकक्ष) के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। शिकायत में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडियाकर्मियों और जनता को संबोधित करते हुए, गांधी ने नौ दिसंबर (2022) को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया और कहा कि “लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे।”

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की कथित पिटाई के बारे में गांधी के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं 11 फरवरी को, विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के आरोप में राहुल को तलब करने का आदेश दिया था।

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