Delhi: जंतर-मंतर पर निशु आजाद के पिता से कथित मारपीट का मामला फिर गरमाया, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाईं FIR की धाराएं
Delhi News Desk: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय कुमार से कथित मारपीट का मामला एक बार फिर चर्चा में है। 4 सितंबर 2026 को इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं। यह कदम उस समय सामने आया जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी, SC/ST एक्ट लगाने और हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग की थी। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत कई नेता भी पुलिस थाने पहुंचे। निशु आजाद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी और आरोपी के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।Delhi
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मामला 23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन से जुड़ा है। FIR के मुताबिक संजय कुमार प्रदर्शन के दौरान मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान वीडियो बनाने को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद हुआ और देखते ही देखते मारपीट हो गई। पुलिस की FIR के अनुसार संजय के सिर पर कई बार वार किए गए और किसी कठोर वस्तु से चोट पहुंचाने का आरोप है। उन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर दो चोटें दर्ज होने की बात सामने आई है। मामले में स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार को मौके से हिरासत में लिया गया था और बाद में उनसे पूछताछ की गई। मूल FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं, अब SC/ST एक्ट को भी केस में शामिल किया गया है। हालांकि, हत्या की कोशिश की धारा अभी तय नहीं हुई है। पुलिस मेडिकल जांच और डॉक्टर की राय के आधार पर इस पर फैसला करेगी।Delhi
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इस पूरे मामले ने उस समय ज्यादा तूल पकड़ा जब स्वतंत्र भारद्वाज का एक पुराना पॉडकास्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें उनके द्वारा संजय कुमार पर हमले का दावा किए जाने की बात सामने आई।
भारद्वाज ने बाद में अपने पक्ष में इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया और कहा कि उस समय उन्हें भीड़ से खतरा था। दूसरी तरफ CJP और निशु आजाद ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस से तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी धाराएं लगाने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने मामले में किसी राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस के मुताबिक संजय कुमार को गंभीर या खोपड़ी टूटने जैसी चोट नहीं मिली थी, बल्कि मेडिकल जांच में चोट को साधारण बताया गया था। 4 सितंबर को CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में पुलिस की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने की बात भी सामने आई है। अब आगे की कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट, जांच और जुटाए जा रहे सबूतों पर निर्भर करेगी।
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