Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता। मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को धनराशि के हस्तांतरण को जारी रखने की मंजूरी दी। ग्रामीण और शहरी स्थाई निकायों को वित्त वर्ष 2026 27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक धनराशि मिलती रहेगी।Haryana:
READ ALSO- बॉक्स ऑफिस पर फिल्म Drishyam The Conclusion ने की धमाकेदार कमाई, 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार
राज्य के अपने कर राजस्व का वास्तविक आधार पर 7% हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। स्थानीय निकायों को मिलने वाली धनराशि में से 55% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं और 45% हिस्सा शहरी स्थानीय निकायों को मिलेगा।ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि का आवंटन 80% जनसंख्या और 20% क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा।जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच धनराशि का वितरण 10%, 15% और 75 प्रतिशत के अनुपात में होगा। मंत्रिमंडल ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए करने का लिया निर्णय।
READ ALSO- DMK ने दिया CJP को समर्थन, एम.के. स्टालिन बोले- लोकतंत्र आवाज दबाकर जिंदा नहीं रह सकता…
तीन विशेष श्रेणियां के लिए भी वार्षिक आय सीमा को 1.80 लाख रुपए से बढ़ा कर 3 लाख रुपए किया।इन श्रेणियां में वह माताएं शामिल जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो।Haryana
जिनके बच्चों ने कक्षा 1 से 4 तक निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की हो।जिनके बच्चों ने गंभीर तीव्र कुपोषण या मध्यम तीव्र कुपोषण की स्थिति से उभरकर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त की हो। अब लाभार्थियों को लाइवनेस सत्यापन हर महीने के बजाय प्रत्येक 3 महीने में एक बार कराना होगा। Haryana:
यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से होगी लागू।मंत्रिमंडल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी दी।हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को भी CRID के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का लिया निर्णय।Haryana:
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के मीडिया कर्मियों के हित में भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय।मंत्रिमंडल ने हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत पात्र मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि को 5 लाख करने की मंजूरी दी। हमारी सरकार मीडिया कर्मियों के कल्याण और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध।Haryana
हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्नि वीरों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।राज्य की अग्नि वीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्नि वीरों को सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं से छूट देने की मंजूरी दी।Haryana:
वन्य जीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल तथा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्नि वीरों को लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट देने का निर्णय लिया गया।Haryana
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter
