Internet बच्चों का भी मौलिक अधिकार…उम्र के आधार पर पूरी रोक के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट

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Internet, ऑनलाइन शोषण रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने पर जोर, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड मोड और अभिभावकों की निगरानी जैसे उपाय सुझाए

न्‍यूज डेस्‍क: सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिए एक अहम आदेश में कहा कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करना बच्चों समेत हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) से जोड़ते हुए कहा कि इंटरनेट शिक्षा, जानकारी हासिल करने, संवाद और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी चंद्रन की पीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस बनाम एस. हरिश मामले में बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण और नुकसानदेह सामग्री से बचाने के लिए उनके इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय ऐसे कंटेंट और उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया।Internet

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कोर्ट ने माना कि बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण और अनजान लोगों से होने वाले खतरों से बचाना जरूरी है, लेकिन उम्र के आधार पर इंटरनेट या सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना इसका उचित समाधान नहीं है। ऐसी रोक बच्चों को कम सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर धकेल सकती है और उन्हें शोषण की शिकायत करने से भी रोक सकती है। कोर्ट ने बच्चों के खातों में चाइल्ड मोड, डिफॉल्ट प्राइवेट सेटिंग, अनजान वयस्कों के संदेशों पर नियंत्रण और अभिभावकों की सहमति व निगरानी जैसे सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। साथ ही, बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की पहचान और उसे हटाने, संबंधित अधिकारियों को सूचना देने तथा सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही मजबूत करने के लिए भी निर्देश दिए।Internet

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इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि बच्चों को हर तरह की ऑनलाइन सामग्री तक बिना किसी रोक के पहुंच मिलनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लिए नुकसानदेह सामग्री और सेवाओं, जैसे वयस्कों के लिए बनी अश्लील वेबसाइटों, पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर करने और उन्हें हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखने में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है। इंटरनेट इस्तेमाल का अधिकार मौलिक मानने का यह अर्थ भी नहीं है कि सरकार को हर व्यक्ति के लिए हर जगह मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।Internet

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