Train में तेज आवाज में फोन चलाने पर कार्रवाई, 1000 रुपये जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान

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Train – दक्षिण रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर स्पीकर से गाने, वीडियो या रील चलाकर दूसरों को परेशान करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती की चेतावनी दी है। बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

News Desk : ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो देखना या रील चलाना दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसी समस्या को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिना ईयरफोन के तेज आवाज में मोबाइल चलाकर सहयात्रियों को परेशान करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे ने यात्रियों को ईयरफोन या हेडफोन इस्तेमाल करने और फोन पर धीमी आवाज में बात करने की सलाह दी है।Train 

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यह कार्रवाई रेलवे कानून के तहत सार्वजनिक उपद्रव और यात्रियों को असुविधा पहुंचाने से जुड़े प्रावधानों के आधार पर की जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर घोषणाएं भी की जाएंगी। हालांकि, केवल फोन को स्पीकर पर चलाना अपने आप में हर स्थिति में जेल का आधार नहीं है; कार्रवाई में दूसरों को होने वाली परेशानी और लागू कानूनी प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे।Train 

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रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चेतावनी के बावजूद बार-बार उपद्रव करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की कैद अथवा दोनों की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित रेलवे कानून और उसकी लागू धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह चेतावनी दक्षिण रेलवे की ओर से जारी निर्देशों के संदर्भ में सामने आई है। इसलिए इसे बिना आधिकारिक पुष्टि के पूरे देश में लागू किसी नए नियम के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। यात्रियों के लिए बेहतर यही है कि वे ट्रेन में ईयरफोन का इस्तेमाल करें और दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें।Train 

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