Big News : कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा था मामला, 2018 में दर्ज शिकायत पर करीब आठ साल बाद आया फैसला…
News Desk : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया है। 26 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने कहा कि राहुल गांधी की संबंधित टिप्पणी मानहानिकारक प्रकृति की नहीं थी। फैसले के समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। निर्णय के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत परिसर के बाहर जश्न मनाया और मिठाई बांटी।
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यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा था। बेंगलुरु में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग भूल जाते हैं कि भाजपा अध्यक्ष हत्या के मामले में आरोपी रहे हैं। यह टिप्पणी सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले के संदर्भ में थी, जिसमें अमित शाह को 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपों से मुक्त कर दिया था। इसके बाद स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
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मामले में नवंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। फरवरी 2024 में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिली और जुलाई 2024 में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराते हुए आरोपों से इनकार किया। राहुल गांधी ने शिकायत को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया और दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले के बाद शिकायतकर्ता के पास इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने का विकल्प है। इस मामले में अदालत का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज इसी आपराधिक मानहानि शिकायत से संबंधित है।
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