चंडीगढ़: हरियाणा के पुलिस कर्मियों के लिए नई बीमा पॉलिसी पहली अगस्त 2021 से लागू हो गई है। अगले 3 साल तक यह प्रभावी रहेगी।
अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना मृत्यु बीमा क्लेम के तहत यह राशि बिना शर्त 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है।
पुलिस विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच पुलिस वेतन पैकेज के तहत एक अगस्त को ही इस संबंध में एमओयू हुआ है।
मुठभेड़ में पुलिसकर्मी के शहीद होने पर परिजन को 65 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी तक 50 लाख रुपए मिलते थे। डीजीपी की तरफ से एआईजी वेल्फेयर हामिद अख्तर ने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
हामिद अख्तर ने पत्र में सभी पुलिस यूनिट के मुखिया को कहा है कि भविष्य में पुलिस कर्मियों के बीमा क्लेम के केस नए एमओयू में किए गए वित्तीय प्रावधानों के तहत ही भेजें।
प्राकृतिक मृत्यु होने पर अब चार लाख रुपए पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों को दिए जाएंगे। अभी तक ढाई लाख रुपए दिए जाते थे।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर बीमा पॉलिसी अनुसार अब एक करोड़ रुपए आश्रितों को दिए जाएंगे।
अभी तक 60 लाख रुपए मिल रहे थे। इसमें शर्त यह रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की टिकट वेतन खाते के साथ जुड़े डेबिट कार्ड से खरीदी गई हो।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.
