नई दिल्ली(प्रदीप कुमार): विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला किया है। यूपी समेत पांचों राज्यों में चुनावी रैलियों, रोड शो पर लगे बैन को 22 जनवरी तक चुनाव आयोग ने आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए आज नया आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक 15 जनवरी तक यह प्रतिबंध लगाया गया था।
चुनाव आयोग ने एक मीटिंग में रैलियों पर रोक को लेकर चर्चा के बाद इस फैसले पर मुहर लगा दी।बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और मौजूदा स्थिति को लेकर मंथन चला। फिलहाल रैलियों और रोड शो पर रोक एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा, तब तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार करना होगा।
चुनाव आयोग की वर्चुअल बैठक में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भीड़ जुटने के मसले पर भी जानकारी ली गई है। हालांकि छोटी और इनडोर रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से राहत दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इनडोर सभागार में हॉल की क्षमता से आधे लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन अधिकतम 300 लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं।50% हॉल की सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मीटिंग करने की इजाजत आयोग ने दी है।
चुनाव आयोग की तरफ से पार्टियों और नेताओं को निर्देश दिया गया था कि वो डूर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। साथ ही वर्चुअल तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें. राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखें। वहीं, ऑब्जर्वर्स से कहा गया है कि वो मुस्तैद रहें और जनता की नजरों में रहें, ताकि जनता को पता रहे कि उन पर निगाह है।
चुनाव आयोग ने यह फैसला लेने से पहले पांच चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, और चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ चर्चा की थी।इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन स्टेटस को लेकर भी जानकारी हासिल की गई है। चुनावों की घोषणा के वक्त चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 15 जनवरी से ठीक पहले कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी, अगर हालात सुधरते हैं तो उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा।आज चुनाव आयोग की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है।