(देवेश कुमार): दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सुल्ली डील्स ऐप मामले के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। अब दिल्ली पुलिस ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चला सकेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी के खिलाफ जुलाई 2021 को केस दर्ज किया था।
सुल्ली डील्स ऐप मामले के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ केस चला सकेगी। बता दे की सुल्ली डील्स ऐप के कथित आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया था। बीसीए की डिग्री रखने वाले ओंकारेश्वर ने एक ऐप बनाया बनाया था। जिस पर कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गई और जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम और अपमानित करना था।
एलजी वीके सक्सेना ने सुल्ली डील्स केस के मुख्य आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी के खिलाफ पिछले साल 7 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। ऐसे में उप राज्यपाल ने मंजूरी देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टतया मामला बनता है। इसलिए अपराध करने के लिए दिल्ली पुलिस को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाती है।
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धारा 196 के तहत केस चलने के लिए पुलिस को एलजी मंजूरी की जरूरत थी। जो अब मिल चुकी है दरअसल सुल्ली डील एप में मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। सुल्ली डील्स के एप क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर ने कबूल किया था कि उसने जुलाई 2021 में गिटहब पर सुल्ली डील्स एप बनाया। एप से कई मुस्लिम महिलाओं की सहमति के बिना नीलामी के लिए उनकी तस्वीरें अपलोड की गई थीं।