अवैस खान – दिल्ली की नई आबकारी नीति के मामले में पांच आरोपियों को कोर्ट ने आज अंतरिम ज़मानत दे दिया। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आज CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मामले में 5 आरोपियों को शर्तों के साथ अंतरिम ज़मानत दे दिया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों की नियमित ज़मानत पर CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। मामले में आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। आबकारी नीति मामले में CBI ने विजय नायर समेत 7 लोगो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह, बिजनेसमैन समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम को अंतरिम ज़मानत दे दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 50 हज़ार के निजी बांड पर अंतरिम ज़मानत दी। आबकारी नीति मामले में पांचों आरोपियों को CBI ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था।
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आबकारी नीति मामले में CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई शूरू किया है । आबकारी नीति में विजय नायर समेत सभी 7 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। CBI ने मामले की जांच के दौरान विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था, बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आबकारी नीति में सीबीआई ने मामले में 10 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल किया है। दिल्ली की नई आबकारी नीति में अनियमितता के मामले में 15 दिसंबर, 2022 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूथा गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, दिल्ली के आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ दायर सीबीआइ के आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था।
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