वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया

Gyanvapi Case:  उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसकी जानकारी दी।ये फैसला जिला जज कृष्ण विश्वेश ने दिया।हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि जिला प्रशासन पूजा करने की व्यवस्था करेगा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की देखरेख में ये पूजा होगी।याचिका के अनुसार, नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था।सोमनाथ व्यास के नाना शैलेन्द्र कुमार पाठक ने तहखाने में देवी-देवताओं की पूजा का अधिकार मांगा था।

Read also-मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर एएपी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी

 विष्णु शंकर जैन, वकील, हिंदू पक्ष: आज माननीय न्यायालय ने जो व्यास परिवार का तहखाना था, उस तहखाने में जो पूजा-पाठ बंद की गई थी, उसे शुरू करने का आदेश दे दिया है और ये भी कहा है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहां पर पूजा-पाठ कराए। लोहे की बैरिकेड्स के साथ उचित प्रबंध कराके ये पूजा-पाठ कराई जाए। मैं बताना चाहता हूं जो नवंबर 1993 में सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पर हमने विजय पाई है। कोर्ट ने कहा कि सात दिन के अंदर वहां पूजा-पाठ का जो भी प्रबंध है उसे शुरू किया जाए।”

(Source PTI )

Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *