Abdullah Azam Birth Certificate Case: सिब्बल ने कहा स्कूल रिकॉर्ड में लिखी जन्मतिथि जन्म प्रमाण नहीं हो सकती

Abdullah Azam Birth Certificate Case, सिब्बल ने कहा स्कूल रिकॉर्ड में लिखी....

Abdullah Azam Birth Certificate Case: (अवैस उस्मानी): सपा नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म के फ़र्ज़ी जन्मप्रमाण पत्र के मामले में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव रद्द करने के इलाहाबाद HC के फैसले को चुनौती देने का मामले में अब्दुल्लाह आज़म के वकील कपिल सिब्बल ने कहा दस्तावेज़ तथ्यों के सबूत नहीं होते है, स्कूल रिकॉर्ड में लिखी जन्मतिथि जन्म प्रमाण नहीं हो सकती, स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को भी जन्म प्रमाण का सबूत नहीं माना जा सकता है और उसको कोर्ट में सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, पासपोर्ट को जन्म प्रमाण पत्र का सबूत माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कोई असली दस्तावेज़ मांगे तो उस दस्तावेज को सिब्बल से याचिकाकर्ता को देने को कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने किसी भी दस्तावेज की जांच नहीं किया और उसपर अपनी राय बना ली, हाई कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ता की दलीलों को आधार मान कर अपनी एक राय बना ली। कपिल सिब्बल ने किया बिना किसी वजह के हाई कोर्ट ने अर्चना देवी के द्वारा पेश किए गए असली जन्म प्रमाण को भी खारिज कर दिया जिसमें लखनऊ के अस्पताल में पैदाइश की बात कही गई थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा पेश किये गए असली जन्म प्रमाण को हाई कोर्ट ने बिना किसी जांच के कहा कि इससे छेड़छाड़ की गई थी।

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा नामांकन के समय, चुनाव के समय, और चुनाव के नतीजे आने वाले दिन अब्दुल्ला आज़म की आयु 25 साल से कम थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 22 जनवरी 2015 को अब्दुल्लाह आज़म के जन्मप्रमाण को पहली बार पंजीकृत किया गया, 2012 तक अब्दुल्लाह आज़म का जन्म स्थान रामपुर था और 2015 में लखनऊ हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर अलग जन्म तारीख है। लेकिन अब अब्दुल्लाह आज़म का कहना है कि वह असली नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब्दुल्लाह आज़म की मां की आयु पर सवाल उठाने पर याचिकाकर्ता से कहा परिवार कह रहा है कि उनके बेटे की जन्मतिथि पर सवाल उठाया जा रहा है आप मां की जन्मतिथि पर सवाल उठा रहे है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा इस परिवार की हर चीज़ सवालों के घेरे हैं, क्या कोर्ट उन दस्तावेजों पर भरोसा कर सकता है जो संदेहास्पद है और सवालों के घेरों में हैं।

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