एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में विमान कंपनी के ऊपर कार्रवाई की गयी है, जिसके तहत डीजीसीए द्वारा विमान कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर की है। इसके अलावा एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में निदेशक पर तीन लाख रुपये का फाइन लगाया है।
बता दें की पेशाब कांड में महिला ने एयर इंडिया पर समय पर एक्शन न लेने और कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया था। इसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया कंपनी कारण बताओ नोटिस जारी किया था और 2 हफ्ते का समय देते हुए जवाब मांगा था की आप बताओ की आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए।
शिकायत पत्र में महिला ने लिखा था की महिला यात्री ने अपनी शिकायत में लिखा था, “मैं फ्लाइट AI102 पर अपनी बिजनेस क्लास यात्रा के दौरान हुई भयानक घटना के बारे में अपनी गहरी निराशा व्यक्त करने के लिए लिख रहीं हूँ। यह मेरी अब तक की सबसे दर्नाक यात्रा है। जिसमें उड़ान के दौरान, दोपहर के भोजन के तुरंत बाद, लाइट बंद कर दी गई थी. जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी नशे में धुत्त एक यात्री उनकी सीट पर आया और उसने पेशाब कर दी।
वहीं वहां बैठे दूसरे यात्रियों ने उसे हटाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने एआई केबिन क्रू को इस घटना के प्रति असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि क्रू ने उन्हें केवल कपड़े बदलने के लिए बस एक जोड़ी पजामा और चप्पल दी, लेकिन हरकत करने वाले पुरुष यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
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बता दें की नवंबर 2022 में एयर इंडिया के फ्लाइट में न्यू यॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत शंकर मिश्रा ने बिजनेस क्लास में बैठी 70 साल की महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था। इस मामले पुलिस ने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं महिला ने फ्लाइट के पायलट के साथ साथ क्रू मेंबर के खिलाफ भी शिकायत कि थी।
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